प्रतिबंधित गुटखा बेचने पर 5 व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही
दो घँटे बन्द रही दुकानें, अधिकारियों ने दिया शासनादेश का हवाला
कालपी (जालौन)
प्रशासन के द्वारा दुकानों एवं गोदामों में प्रतिबंधित तंबाकू गुटके एवं धूम्रपान वस्तुओं के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत माल जब्त कर के दोषियों पर कार्यवाही की गई है।इससे नाराज व्यापारियों ने दो घंटे दुकान बंद रखी। शुक्रवार सूचना मिलने पर एस.डी.एम.कौशल कुमार तथा सी.ओ.राहुल पांडेय ने शासनादेश का हवाला देकर आश्वासन दिया। तभी दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानें खोल कर कारोबार शुरू कर दिया।
मालूम हो कि गुरुवार को उपजिलाधिकारी कौशल कुमार के नेतृत्व में छापे के दौरान मुख्य बाजार के चार अलग-अलग प्रतिष्ठानों में छापा मारकर प्रतिबंधित पॉलिथीन, गुटखे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट को भारी मात्रा में बरामद किया गया था। गुटखा डीलर के प्रतिष्ठान समेत दो दुकानों तथा गोदामों को सील करने की कार्यवाही की गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार ने कोतवाली में शासनादेश का उल्लंघन करने तथा अधिनियम की धारा 57 एवं 58 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। क्योंकि लाक डाउन को मद्देनजर रखकर सुबह 8 से 12 बजे तक मार्केट खुलने का समय निर्धारित है।शुक्रवार को किराना व्यापारियों ने अपनी-अपनी दुकानों को बंद करके बाजार से गोल मार्केट चौराहे पर इकठ्ठा हो गये।इसी दौरान उपजिलाधिकारी कौशल कुमार तथा सीओ राहुल पांडेय ने दुकानदारों को शासनादेश का हवाला देते हुये कहा कि वह तंबाकू, बीड़ी संग्रह तथा उत्पादन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के मद्देनजर रखकर कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों में भंडारित गुटखे आदि का ब्यौरा उपलब्ध करा दें। तथा बिक्री पूर्णतः बन्द कर दें। प्रशासनिक अफसरों के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपनी-अपनी दुकानें खोल कर कारोबार शुरू कर दिया।
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सलीम अंसारी सीनियर रिपोर्टर कालपी
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