टोल के नज़दीक रहते हैं तो खुशखबरी , आरटीआई से ज़रूरी खुलासा
समाजसेवी रंजन तोमर को दी एनएचएआई ने जानकारी , पास का है प्रावधान
नॉएडा - शहर के समाजसेवी श्री रंजन तोमर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कुछ बेहद ज़रूरी जानकारी एकत्रित की है , यदि आप किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के बीस किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं तो यह खबर आपके लिए है , श्री तोमर ने प्राधिकरण से जानकारी मांगी थी के राजमार्गों के निकट रहने वाले लोगों को क्या किसी प्रकार की छूट प्रदान की जाती है , ऐसे में कई ख़बरें प्रकाश में आई लेकिन पुष्टि किसी की भी नहीं हुई , राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग फीस अधिनियम 2008 की धारा 9 (3 ) का हवाला देते हुए जानकारी दी है के यदि आप किसी भी राष्ट्रिय राजमार्ग के टोल गेट के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और आपकी गैर वाणिज्यिक गाडी है तो आप डेढ़ सौ रुपए प्रतिमाह देकर उस टोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे के आपके आसपास उस टोल के आलावा कोई वैकल्पिक रास्ता न हो। इसके आलावा यदि आपके पास वाणिज्यिक वाहन है (लेकिन जिसपर राष्ट्रिय परमिट न हो ) और आपके निवास स्थान (जिस ज़िले में वह वाहन रजिस्टर्ड है ) ,उस पुरे ज़िले में यदि कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है तो आपको निर्धारित टोल फीस का पचास प्रतिशत अर्थात मात्र आधा ही देना होगा।
समाजसेवी एवं अधिवक्ता श्री रंजन तोमर ने इस आरटीआई को लगाने के पीछे की भावना बताते हुए कहा के आये दिन टोल कर्मियों के साथ मारपीट होती रहती है , इसके आलावा नज़दीक निवास करने वाले लाभार्थियों को भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती , ऐसे में यह खुलासा बेहद अहम् है और इससे अवश्य ही काफी सारे सवालों के जवाब आम जनता को प्राप्त होंगे।