<no title>*संक्रमण रोकने के लिए तीन दिनों तक दुकान तथा परिवहन रहेगा बंद*

 


*संक्रमण रोकने के लिए तीन दिनों तक दुकान तथा परिवहन रहेगा बंद*


 रीवा 
 कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा संभावित रोगियों से। रीवा जिले की जनता का संपर्क न होने देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। पूरे जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत यह आदेश जारी किये गये हैं। आदेश 21 मार्च से 23 मार्च तक लागू रहेगे। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं तथा दैनिक आवश्यक वस्तुओं जैसे दवा, दूध, सब्जी, अनाज तथा स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय एवं अशासकीय अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं पूर्णत: बंद रहेगी। इस अवधि में बस सेवाओं का भी संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आमजनता के स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान में रखकर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है। इस लिए समाचार पत्रों तथा अन्य संचार मध्यमों से आमजनता को प्रतिबंध की जानकारी दी जा रही है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध मानकर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 21 मार्च 2020 को जारी किया गया है।